क्या आपकी कमाई सुरक्षित है? बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स में गलत या अधूरी नॉमिनी डिटेल्स आपके परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। जानिए इस विशेष रिपोर्ट में कि कैसे आप बेहद आसान स्टेप्स में अपने नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं।
अपनी मेहनत की कमाई को सही हाथों में पहुंचाने के लिए नॉमिनेशन एक बेहद जरूरी प्रोसेस है। अक्सर लोग नया खाता खोलते समय नॉमिनी के नाम पर ध्यान नहीं देते या समय के साथ उसे बदलना भूल जाते हैं। हाल ही में रेगुलेटरी बदलावों के बाद अब बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को अपडेट करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और आसान हो गया है। अगर आपने भी अभी तक अपने नॉमिनी की जानकारी को दुरुस्त नहीं किया है, तो आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या है, जिससे कि आपके बाद आपका पैसा आपके अपनों को बिना किसी कानूनी अड़चन के मिल सके।
बैंक और इंश्योरेंस अकाउंट्स में नॉमिनी बदलने का तरीका
बैंक खातों और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों में नॉमिनी अपडेट करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रास्ते मौजूद हैं। आपको बता दें कि बैंक अकाउंट के लिए आप नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के सर्विस रिक्वेस्ट सेक्शन में जाकर अपडेट नॉमिनी चुन सकते हैं।
ऑफलाइन के लिए फॉर्म DA-3 भरकर ब्रांच में देना होता है। वहीं, इंश्योरेंस में पॉलिसीधारक अपनी मर्जी से किसी भी वक्त नॉमिनी बदल सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर या उनके ऑफिस जाकर एक फ्रेश एंडोर्समेंट फॉर्म भरना होता है, जिसके बाद नई डिटेल्स पॉलिसी बॉन्ड पर दर्ज हो जाती हैं।
म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के लिए सेबी के नए नियम
SEBI ने नामांकन के नियमों को काफी आसान बना दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब आप अपने म्यूचुअल फंड फोलियो और डीमैट अकाउंट में अधिकतम 3 नॉमिनी जोड़ सकते हैं और उनका प्रतिशत हिस्सा जैसे 50%, 30%, 20% खुद तय कर सकते हैं। बता दें कि अगर आप कोई हिस्सा तय नहीं करते हैं, तो होल्डिंग्स को बराबर बांट दिया जाता है। साथ ही अब एड्रेस या ईमेल जैसी वैकल्पिक जानकारियों की जगह सिर्फ नॉमिनी का नाम, उनके साथ रिश्ता और माइनर होने पर जन्मतिथि देना ही अनिवार्य है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन अपडेट करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आपको अपने ब्रोकर या म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म की आधिकारिक वेबसाइट/ऐप पर लॉगिन करना होगा। वहां प्रोफाइल या नॉमिनी डिटेल्स सेक्शन में जाकर ऐड/अपडेट नॉमिनी पर क्लिक करें। साथ ही नॉमिनी की जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए Aadhaar e-Sign करें। ऑफलाइन प्रोसेस के लिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) या फंड हाउस की नजदीकी ब्रांच में जाकर साइन किया हुआ नॉमिनेशन फॉर्म जमा करना होगा।

